रायगढ़ | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडऩे हेतु छ.ग.शासन द्वारा अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अधिकतम एक लाख ऋण दिया जा सकता है एवं अधिकतम 10 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।
वर्ष 2022-23 के लिए रायगढ़ जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। इस योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को हो। जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र सरपंच/पार्षद एवं पटवारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 40 हजार 500 रुपये एवं शहरी क्षेत्र का निवासी होने पर 51 हजार 500 रुपये से अधिक न हो। गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति एवं पूर्व में किसी भी शासकीय योजना में ऋण अनुदान लाभ नहीं लिया हो, का शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक की ना हो।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र आवेदक आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कक्ष क्रमांक- 94, रायगढ़ में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।