बढ़ता कोरोना संक्रमण: दुकानें खुलने और बंद होने का बदला समय..; सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी

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• रेस्टोरेंट एवं होटल-ढाबा में डायनिंग शाम सात बजे तक, होम डिलीवरी की सुविधा रात दस बजे तक


कोरबा | जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने आज सभी प्रकार की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने-बंद होने का समय बदल दिया है। अब जिले के सभी नगरीय निकायों में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें सुबह छह बजे खुलकर शाम छह बजे बंद होंगी। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी। लेकिन पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि दस बजे तक रहेगी। चौपाटी और अस्थाई ठेले भी शाम छह बजे बंद हो जाएंगे।

कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी आदेश आज जारी कर दिया है। यह आदेश जिले के सभी पांचो नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगा।  

जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेशानुसार पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर श्रीमती कौशल ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदारों एवं थानेदारों को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडर, जोन कमिश्नर एवं थानेदारों को अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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