चेक अनादरण मामले में आरोपी श्रीमती घई को पाया गया दोषी, न्यायालय ने 3 माह के कारावास से किया दंडित…; प्रतिकर के रूप में परिवादिनी को सकल राशि अदा करने का आदेश भी

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कोरबा | न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिला- कोरबा श्री ब्रजेश राय के न्यायालय द्वारा श्रीमती वृहस्पति श्रीवास की ओर से प्रस्तुत किए गए चेक अनादरण के परिवाद में अभियुक्ता श्रीमती सुजाता घई को रूपये 9,45,000/- (रूपये नौ लाख पैतालीस हजार) के प्रतिकर सहित 03 माह के कारावास से दंडित किया गया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्यामल मल्लिक के द्वारा पैरवी किया गया।
प्रदत्त जानकारी के अनुसार अभियुक्ता श्रीमती सुजाता घई के द्वारा अपने पति रवि घई के व्यवसाय एवं अन्य प्रयोजनार्थ परिवादिनी श्रीमती वृहस्पति श्रीवास से विभिन्न तिथियों में रूपये 8,65,000/- (रुपये आठ लाख पैसठ हजार) उधार लिया गया था। परिवादिनी के द्वारा पश्चात में अपनी रकम की मांग करने पर अभियुक्ता श्रीमती सुजाता घई के द्वारा एचडीएफसी बैंक, शाखा टीपी नगर, कोरबा (छ.ग.) का एक एकाउंट पेयी चेक रूपये 8,65,000/- (रूपये आठ लाख पैंसठ हजार) दिया गया था जिसके अनादरित हो जाने पर परिवादिनी के अधिवक्ता श्यामल मल्लिक के द्वारा न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा (छ.ग ) के समक्ष धारा 138 पराक्रम्य लिखित विलेख अधिनियम के तहत परिवाद संस्थित किया गया था।
प्रकरण में उभय पक्ष के साक्ष्य परीक्षण प्रतिपरीक्षण, प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन, परिशीलन एवं तर्क श्रवण के पश्चात माननीय बृजेश राय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, कोरबा (छग) के द्वारा अभियुक्ता श्रीमती सुजाता घई को 03 माह के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही साथ परिवादिनी को रूपये 9,45,000/- (रूपये नौ लाख पैतालीस हजार) प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने हेतु आदेशित किया गया है ।

 

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