रायगढ़ | कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर भीम सिंह ने 27 अप्रैल रात 12 तक लागू लॉकडाउन अब 6 मई सुबह 6 बजे तक आगे बढ़ा दिया है। यानि अब जिल 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र रहेगा। पहले जारी लॉकडाउन आदेश की तरह की जिले की सीमाएं सील रहेंगी। नए लॉकडाउन में कुछ कामों की अनुमति दी गई है, यह 28 अप्रैल की सुबह से लागू होगा। दवा दुकानें पूर्ववत खुलेंगी लेकिन होम डिलीवरी को प्राथमिकता देनी होगी। पीडीएस दुकानें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगी।
मंडी, थोक, ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी लेकिन माल की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए निश्चित समय तक छूट
मंडियों तथा थोक/ फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद लेकिन जरूरी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/ अनलोडिंग की अनुमति रात 11 से सुबह 4 बजे तक दी जाती है। फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सुबह 6 से अपरान्ह 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले वालों/पिकअप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इन वाहनों में बैनर या बड़ा स्टिकर लगाना होगा।
ऑनलाइन ऑर्डर पर होम डिलीवरी की अनुमति
28 अप्रैल से 6 मई की सुबह तक लॉकडाउन के दौरान स्थानीय या बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन ऑर्डर पर डिलीवरी बॉय सामानों की उपरोक्त समयावधि में डिलीवरी कर सकेंगे। दुकान या जनरल स्टोर खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। दुकान खोले बिना किराना दुकान आसपास के लोगों को खुद या स्टाफ के जरिए सामानों की होम डिलीवरी कर सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से सुबह 6 से रात 8 बजे तक सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर खाद्य पदार्थ की डिलीवरी कर सकेंगे। रेस्टोरेंट खोलना या टेक अवे देने पर रोक रहेगी।
बैंक, दूध और अखबार वितरण को समय पर अनुमति
बंधित नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाइल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। पेट्रोल पंप संचालक जरूरी सेवाओं के अलावा प्रशासन द्वारा जारी पास वाले वाहन, एडमिट कार्ड धारी विद्यार्थी या उनके परिजन, मीडिया कर्मियों और हाइवे पर चलने वाले वाहनों को ही डीजल या पेट्रोल दे सकेंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर हॉकर पशु या पेट शॉप का चारा देने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक एवं संध्या 5 से 6.30 बजे तक छूट दी गई है। बैंक शाखाएं सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगी।