सार्थक दुनिया न्यूज़, रायगढ़ | 8 अप्रैल 2022
रायगढ़ (लक्की गहलोत) | भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर फ़ौरी तौर पर उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। उनकी ओर से लगाए गए जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर पार्टी की ही एक महिला सदस्य ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया था। इसे लेकर उसने सिटी कोतवाली रायगढ़ में एक आपराधिक मामला भी पंजीबद्ध कराया था। इसके विरोध में श्री अग्रवाल की ओर से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
जमानत याचिका के विरोध में पीड़ित महिला और पुलिस की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस मौके पर स्वयं मौजूद रहते हुए पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि, अग्रिम जमानत देने की स्थिति में आरोपी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विवेचना को प्रभावित कर सकता है। पुलिस की ओर से कहा गया कि अभी आरोपी से पूछताछ करना जरूरी है ऐसी स्थिति में उसे अग्रिम जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद माननीय न्यायाधीश शक्ति सिंह ने जमानत याचिका को ख़ारिज़ कर दिया।