भोपाल, सार्थक दुनिया न्यूज़
दरअसल, निगम के पास आवासीय क्षेत्र या अन्य जगहों पर व्यावसायिक लाइसेंस न देने का कोई नियम नहीं है। इस वजह से आवासीय क्षेत्रों में दुकानें खुल जाती हैं। साथ ही कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए बिल्डिंग परमिशन के विपरीत निर्माण भी होता है। इस पर रोक लगाने के लिए ही नियम बनाया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, चूंकि कई सालों से लाइसेंस फीस को बढ़ाया नहीं गया है, इसलिए नियम के साथ ही इसमें इजाफा किया जाएगा। इसमें बिल्डर्स, ज्वेलर्स, ऑटोमोबाइल शोरूम और कारखाने के लिए फीस अलग-अलग तय होगी।
एक लाख लोगों के पास हैं लाइसेंस : निगम के मुताबिक अभी शहर में करीब एक लाख लोगों ने व्यवसायिक लाइसेंस लिए हैं। इनसे निगम 36 रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक फीस वसूलता है, लेकिन निगम की साल भर में कुल वसूली महज 40 लाख रुपए ही है।