by विदेश : उत्तर पश्चिमी ब्राजील, 15 February, 2023 | 3:25 PM
मां बनने की ऐसी चाहत कि किसी दूसरी मां की कोख ही उजाड़ दी। इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। इस कांड की आरोपी महिला और उसके साथ पकड़े गए लड़के को, कोर्ट ने अब दो अलग अलग मामलों में 23 साल आठ महीने और 21 साल यानी, कुल करीब 45 साल की सजा मुकर्रर की है।
कहते हैं कि महिला का दर्द एक महिला से बेहतर भला कौन समझ सकता है? इसके इतर अगर बात महिलाओं के दुख दर्द की करें तो, यह भी कहा जाता है कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। जरायम की दुनिया की यह कहानी भी दो महिलाओं से जुड़ी है। इस रूह कंपाते किस्से में महिला ही महिला की दुश्मन बन गई। इस हद तक दुश्मन कि, एक लालची महिला ने खुद की गोद भरने की अंधी चाहत में दूसरी महिला के गर्भ में पल रहे साढ़े सात महीने का भ्रूण ही चुराने का षडयंत्र रच डाला। इसके लिए उस आरोपी महिला ने प्रेग्नेंट औरत की हत्या की साजिश रच डाली।
गर्भ में पल रहे सात-साढ़े सात महीने के भ्रूण को हथियाने की अंधी चाहत के चक्कर में, गर्भवती का कत्ल कर डालने वाली महिला का नाम है, जोएलमा कीला सैन्टाना डा सिल्वा। इस जघन्य हत्याकांड में इस किलर महिला का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार लड़के का नाम है एलेक्स सिल्वा कारवाल्हो। इस लड़के को आरोपी महिला ने 4000 डॉलर देकर गर्भवती महिला की तलाश की जिम्मेदारी दी थी। दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, महिला और उसके साथी को दोषी करार दिया गया। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक घटना अक्टूबर 2017 में घटी थी। गिरफ्तार मुजरिमों को सजा का ऐलान हाल ही में हुआ है।
आरोपी लड़के को 45 साल की सजा
गर्भवती के मर्डर की मुजरिम महिला के साथ गिरफ्तार, भाड़े के लड़के ने ही आरोपी महिला को, वह गर्भवती
महिला की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसका कत्ल करके उसका भ्रूण चुराया गया। महिला के गर्भ में पल रहे साढ़े सात महीने के भ्रूण को चुराने की खूनी कोशिश में महिला के पेट को तलवार से काट डाला गया था। इस कांड की आरोपी महिला और उसके साथ पकड़े गए लड़के को, कोर्ट ने अब दो अलग अलग मामलों में 23 साल आठ महीने और 21 साल यानी, कुल करीब 45 साल की सजा मुकर्रर की है। हालांकि मुजरिम करार दी गई महिला ने अपने बचाव में कोर्ट में अपनी दलील दी थी।
प्रेग्नेंट औरत को मारकर भ्रूण निकालने की थी साजिश
आरोपी महिला की कोर्ट में अपने बचाव में पेश दलील के मुताबिक, मुजरिम करार दी गई महिला का इरादा गर्भवती महिला को मारकर उसके गर्भ में मौजूद भ्रूण को जिंदा निकाल लेने का था। जिसमें वह कामयाब भी हो गई। हालांकि, इस जघन्य दोहरे हत्याकांड के मुकदमे का ट्रायल चला रही कोर्ट ने, आरोपी महिला की हर दलील खारिज कर दी। एक महिला द्वारा अपनी गोद और अपने घर की खुशियां आबाद करने की अंधी चाहत में, गर्भवती के कत्ल की यह घटना घटी थी, उत्तर-पश्चिमी ब्राजील के मनौस के साओ सेबस्टियाओ डो उटुमा स्थित नगर पालिका इलाके में।
नशीला पदार्थ खिलाकर किया बेहोश
कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान जांच एजेंसी ने कहा कि, षडयंत्रकारी महिला और उसके साथ अपराध में शामिल रहे लड़के ने, पीड़िता/शिकार गर्भवती महिला को धोखे से घर में पार्टी के नाम पर बुलाया था। उसके बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। फिर खेत में ले जाकर महिला को गला घोंटकर मार डाला। उसके बाद आरोपी लड़के ने महिला का पेट तलवार से चीरकर गर्भ में मौजूद भ्रूण को निकाल लिया लेकिन, महिला की मौत के साथ ही उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण का जीवन भी खतरे में पड़ गया।