गुजरात सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ 15 जून से लागू करेगी विधेयक, 10 साल की सजा का प्रावधान

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लव जिहाद एक्ट |


अहमदाबाद | गुजरात में लव जिहाद एक्ट को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरी झंडी दे दी है. अब सीएम रूपाणी ने 15 जून से गुजरात में लव जिहाद एक्ट लागू करने का फैसला किया है। यह कानून राज्य में लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा से किसी का धर्म परिवर्तन न कर सके।
गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद एक्ट पर मुहर लगाई थी। जिसके बाद गुजरात में लव जिहाद पर प्रभावी कानून बना। कानून में कपटपूर्ण विवाह और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 10 कारावास की सजा का प्रावधान है। हाल ही में गुजरात विधानसभा में काफी हंगामे के बीच लव जिहाद बिल पास हुआ था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने विधेयक के बारे में जानकारी दी थी कि हिंदू या अन्य धर्म की लड़की को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
बिल के मुताबिक धर्म छिपाकर शादी करने वालों पर 5 साल कैद और 2 लाख जुर्माने का प्रावधान होगा. वहीं सात साल की सजा के साथ नाबालिग से शादी करने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना है. कानून का उल्लंघन करने वालों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की कैद का प्रावधान है।

 

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