छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

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सार्थक दुनिया न्यूज़, रायपुर |

रायपुर | पिछले 2 साल के दौरान पूरे देश में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई है‌। हजारों लाखों लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। 2 साल पहले देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया था।
प्रदेश में भी कोरोना ने पिछले 2 सालों में खूब तबाही मचाई है। कोरोना की पहली लहर को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 को एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे ₹500 का जुर्माना देना होगा। जिसे अब मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
मंत्रालय ने जारी किया आदेश : प्रदेश में लगातार कम होते संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों में मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में ₹500 के जुर्माने से संबंधित आदेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यानी अब प्रदेश की जनता को सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क या फेस शिल्ड लगाना जरूरी नहीं होगा। 

 

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