कोरबा, (सार्थक दुनिया न्यूज) | जिला दण्डाधिकारी संजीव झा ने जिले के आदतन अपराधी राजेंद्र पुरी को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। शांति नगर कुसमुण्डा निवासी 43 वर्षीय राजेंद्रपुरी पिता लखेश्वरपुरी गोस्वामी के विरूद्ध थाने में अपराध के 18 मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। आरोपी वर्ष 1995 से लगातार घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़, प्रतिबंधित हथियार लेकर घुमने जैसी कई अपराधिक गतिविधियां करते आ रहा है।
राजेंद्रपुरी के खिलाफ विभिन्न थानों में भादवि की धारा 452, 427, 34, 341, 294, 506 बी, 323, 324, आर्म्स एक्ट धारा 25, 26, आबकारी एक्ट धारा 34 एवं जुआ एक्ट धारा 13 के अंतर्गत 18 अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। आरोपी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत 107, 116 (3), 41(2), 110, 151, 117 के 15 प्रकरण भी दर्ज हैं। आरोपी के विरूद्ध जिला बदर की यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कोरबा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी संजीव झा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अगले 24 घंटों में आरोपी राजेंद्रपुरी को कोरबा जिले और सीमावर्ती जिलों जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सूरजपुर जिले की सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। उसे जिला दण्डाधिकारी न्यायालय कोरबा की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इन जिलों की सीमाओं में अगले एक वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं करने का भी आदेश दिया गया है। राजेंद्रपुरी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के प्रावधानों के तहत जिला बदर किया गया है।