कोरबा, (सार्थक दुनिया) | निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर अनाधिकृत विकास नियमितीकरण हेतु आमजन की सुविधा के मद्देनजर निगम कार्यालय साकेत भवन के भूतल पर नया काउंटर स्थापित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति नियमितीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र उक्त काउंटर पर जमा कर सकेंगे।
प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम में सरलीकृत करते हुए पुनः अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण किए जाने के आदेश के तहत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा यह कार्यवाही विगत समय से की जा रही है। इस हेतु इच्छुक नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने निगम कार्यालय परिसर में काउंटर स्थापित किए जाने के निर्देश दिए थे। निगम द्वारा नया काउंटर संचालित किया जाना शुरू कर दिया गया है, जहां पर कार्यालयीन समय में संबंधित आवेदन जमा किया जा सकता है।
अनाधिकृत विकास का हो सकेगा नियमितीकरण: निगम के भवन अधिकारी अखिलेश शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत निर्धारित शास्ति दर के अनुसार राशि जमा कराकर जिन अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण किया जा सकेगा, उनमें पार्श्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पार्किंग स्थल तथा पहुंच मार्ग की चौड़ाई शामिल है। अनाधिकृत विकास आवासीय उपयोग हेतु किया गया है, तब विकसित फर्शी क्षेत्र के आधार पर नियमितीकरण किया जा सकेगा। 120 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड में निर्मित भवन का निःशुल्क नियमितीकरण होगा, तो वहीं 120 वर्ग मीटर के अधिक भूखण्ड एवं भू-उपयोग परिवर्तन पर शुल्क के साथ नियमितीकरण किया जाएगा। इसी प्रकार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि के नियमितीकरण का भी प्रावधान रखा गया है।